रिसर्जेंट लोन स्कीम केरला सरकार द्वारा चलाई गयी एक कल्याणकारी योजना है जिसे पुनरुत्थान ऋण योजना केरल के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रभावित को लोगों को ब्याज से मुक्त करना है. केरल सरकार पुनरुत्थान ऋण योजना को कार्यान्वित कर रही है कुडुम्बश्री मिशन के तहत योजना लागू की गयी है. जिसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री कदकंपल्ली सुरेंद्रन कुन्नमकुलम ने किया.
रिसर्जेंट लोन स्कीम के अंतर्गत, केरल सरकार सभी पीडितो को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. यह सहायता पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगी। हालांकि, शुरुआती चरण में इस योजना का लाभ सिर्फ कुडुम्बश्री सदस्यों तक ही सीमित है। दुसरे चरण में यह ऋण सुविधा दूसरों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ से पीड़ित सभी परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि इस योजना के चलते वह अपना जीवन पहले की तरह जी सके
जैसाकि आपको पता जानते हैं की हाल ही में राज्य केरल में एक बड़ी बाढ़ आई थी। जिसमे काफी जान माल का नुक्सान हुआ था, लाखों लोगों की संख्या में राज्य के परिवारों ने सब कुछ खो दिया. इन हालातों को मद्य नज़र रखते हुए राज्य सरकार ने बाढ़ में नष्ट होने वाले घरों के निर्माण के लिए उन्हें 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा राजस्थान सरकार ने रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत सर्कार सोलर पावर पालिसी पर सब्सिडी प्रदान करेगी.
रिसर्जेंट लोन स्कीम केरला का मुख्य उद्देश्य/Main Objective of Resurgent Loan Scheme Kerala
रिसर्जेंट लोन स्कीम के अंतर्गत, केरल सरकार सभी पीडितो को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. यह सहायता पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगी। हालांकि, शुरुआती चरण में इस योजना का लाभ सिर्फ कुडुम्बश्री सदस्यों तक ही सीमित है। दुसरे चरण में यह ऋण सुविधा दूसरों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ से पीड़ित सभी परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि इस योजना के चलते वह अपना जीवन पहले की तरह जी सके
जैसाकि आपको पता जानते हैं की हाल ही में राज्य केरल में एक बड़ी बाढ़ आई थी। जिसमे काफी जान माल का नुक्सान हुआ था, लाखों लोगों की संख्या में राज्य के परिवारों ने सब कुछ खो दिया. इन हालातों को मद्य नज़र रखते हुए राज्य सरकार ने बाढ़ में नष्ट होने वाले घरों के निर्माण के लिए उन्हें 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
रिसर्जेंट लोन स्कीम केरला की कुछ ख़ास बातें / Salient Features of Resurgent Loan Scheme Kerala
- ब्याज मुक्त ऋण सहकारी समिति बैंकों या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा और इसे पड़ोस समूहों के लिए स्वीकृत किया जाएगा।
- पड़ोस समूह खुद को राशि विभाजित कर सकते हैं।
- इन ब्याज मुक्त ऋणों का उपयोग उनके घरों को प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है जो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए थे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फर्नीचर खरीद सकते थे।
इसके अलावा राजस्थान सरकार ने रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत सर्कार सोलर पावर पालिसी पर सब्सिडी प्रदान करेगी.
0 comments:
Post a Comment